पराली / फसल अपशिष्टों को जलाने पर हुई कार्रवाई

रिपोर्ट -घनश्याम शर्मा 
बलिया। जनपद के ग्राम-पिपरा कला तहसील-सदर, ग्राम- बिसवार तहसील- बांसडीह एवं ग्राम- चन्दायर कला तहसील- बेल्थरा रोड में 12 नवंबर को पराली जलाने की घटना सैटेलाइट के माध्यम से संज्ञान में आयी। जिसका निरीक्षण जिलाधिकारी के निर्देश पर 13 नवंबर को सम्बन्धित कृषि विभाग के कर्मचारी, लेखपाल, थानाध्यक्ष, नायब तहसीलदार एवं उप कृषि निदेशक के द्वारा मौके पर पहुंचकर किया गया। सम्बन्धित दोषी कृषकों के विरूद्ध जुर्माना धनराशि रू० 2500/- वसूल करने की कार्यवाही की गयी। 13 नवंबर को तहसील -सदर के ग्राम- खरहाटार में पराली जलाने की घटना संज्ञान में आई जिसका निरीक्षण कृषि विभाग के कर्मचारियों के द्वारा मौके पर पहुंचकर किया गया तथा जुर्माने की धनराशि रू० 2500/- अधिरोपित करते हुए वसूली की कार्यवाही की गयी। 
जनपद के समस्त कृषकों को सूचित करते हुए उप कृषि निदेशक मनीष कुमार सिंह ने बताया है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली के आदेशों एवं शासनादेश के क्रम में पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम हेतु पराली/फसल अपशिष्टों को जलाना प्रतिबंधित कर दिया गया है। जनपद के समस्त कंपाईन मालिकों को सूचित किया जाता है कि कोई भी कंपाईन हार्वेस्टर यदि बिना एस.एम.एस. के अथवा किसी भी प्रकार पराली प्रबन्धन हेतु चिन्हित यंत्र के बिना चलाए जाते हुए पकड़े जाते हैं तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराते हुए कंपाईन सीज करने की कार्यवाही कर दी जायेगी, जिसके लिए कृषक स्वयं जिम्मेदार होंगे।

जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने जनपद के किसान भाइयों से अपील किया है कि खेतों में पराली कदापि न जलाएं अन्यथा शासन के निर्देशानुसार निर्धारित जुर्माना और कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कृषि विभाग के अधिकारियों को सख्त हिदायत देते हुए कहा है कि जहां कहीं भी संबंधित अधिकारियों के क्षेत्र में पराली जलाने की घटना घटित हुई पाई जाएगी, उस संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय की जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी संबंधित अधिकारी शासन के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराएं,जिससे जनपद में पराली जलाने की घटना ना होने पाए। उन्होंने कृषि उपनिदेशक को निर्देश दिया कि जनपद में किसान भाइयों के बीच जाकर पराली जलाने से होने वाले पर्यावरण की क्षति के बारे में जागरूक करें।
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