बलिया। पुलिस महानिदेशक उ.प्र., लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक बलिया एस. आनन्द के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप हत्या के मामले में न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए 04 अभियुक्तों को सश्रम आजीवन कारावास व प्रत्येक को 10-10 हजार रूपए के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया ।
आज दिनांक 22.12.2023 को मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा के प्रभावी पैरवी द्वारा थाना मनियर पर पंजीकृत मु.अ.सं. 78/2019 को धारा 302/34 भादवि से सम्बन्धित प्रकरण में आरोपित कुल 04 नफर अभियुक्तों
1. प्रमोद राम पुत्र किशुन
2. सत्यनारायण पुत्र शिवजी
3. श्री किशुन पुत्र स्व. रघुनाथराम
4. विजय पुत्र जय किशुन राम निवासीगण पिलुईं थाना मनियर जनपद बलिया को माननीय न्यायालय बलिया द्वारा
धारा 302/34 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुए प्रत्येक को सश्रम आजीवन कारावास व 10-10 हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्तों को 01 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा ।
चारों अभियुक्तों को धारा 506 भादवि में 01 वर्ष का सश्रम कारवास व धारा 323/34 भादवि में चारों अभियुक्तों को माननीय न्यायालय द्वारा 01 वर्ष का सश्रम कारवास से दण्डित किया गया ।
उक्त अभियोग में नामित अन्य 05 लोगों को माननीय न्यायालय द्वारा दोषमुक्त भी किया गया ।