उत्तर प्रदेश राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में निर्णय
लखनऊ। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में तीन बार से अधिक चालान वाले वाहन चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त किए जाने का निर्णय लिया गया है, परिवहन आयुक्त चंद्र भूषण सिंह द्वारा सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) को इस आशय का स्पष्ट निर्देश जारी कर दिया गया है।
उत्तर प्रदेश में जनवरी से अक्टूबर 2023 तक के आंकड़ों का विश्लेषण किए जाने के बाद स्पष्ट हुआ है कि वर्ष 2022 के सापेक्ष वर्ष 2023 में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में 6.6 प्रतिशत, मृत व्यक्तियों की संख्या में 4.1 प्रतिशत तथा घायलों की संख्या में 8.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
माननीय सुप्रीम कोर्ट कमेटी आन रोड सेफ्टी द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में रोड लाइट जंपिंग, ओवर स्पीडिंग, ओवरलोडिंग, मालवाहक वाहनों में सवारी ढोना, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग, ड्रंकन ड्राइविंग जैसे विभिन्न अपराधों में ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन की कार्यवाही के कड़े निर्देश दिए गए हैं। जनवरी माह से सितंबर 2023 तक 11693 ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन के सापेक्ष 7070 ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किए जाने की कार्यवाही संतोष जनक नहीं है।
तीन बार चालान के बाद ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने के बाद भी सुधार नहीं तो वाहनों के पंजीयन निलंबन / निरस्तीकरण की कार्रवाई के भी निर्देश दिए गए हैं।