अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक शिक्षकों को दो माह से वेतन नहीं मिलने से नव वर्ष में मकर संक्रांति का पर्व फीका

वेतन भुगतान अधिनियम 1971 का उल्लंघन करना मनमाना व तानाशाहीपूर्ण शिक्षक विरोधी कृत्य
 
बलिया। जनपद बलिया के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के हजारों शिक्षकों को अक्टूबर माह के बाद से ही वेतन नहीं मिलने से उन्हें जीवन चलाना संकट हो गया है। आज शिक्षकों को वेतन दिलाने हेतु सुधांशु शेखर त्रिपाठी शिक्षक नेता वाराणसी खंड द्वारा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, प्रमुख सचिव माध्यमिक, महानिदेशक स्कूल शिक्षा, निदेशक माध्यमिक शिक्षा, वित्त नियंत्रक, संयुक्त शिक्षा निदेशक आजमगढ़, मंडलायुक्त आजमगढ़, जिलाधिकारी बलिया को ईमेल से पत्र भेजकर वेतन भुगतान अधिनियम 1971 का अनुपालन सुनिश्चित कराने तथा शिक्षकों को शीघ्र वेतन दिए जाने का आग्रह किया गया।
श्री त्रिपाठी ने बताया कि उत्तर प्रदेश हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट कॉलेज (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) अधिनियम 1971 की धारा 3 (एक) में निर्देशित है कि "किसी प्रतिकूल संविदा के होते हुए भी किसी संस्था के किसी अध्यापक या कर्मचारी का किसी अवधि के संबंध में जिसके या किसी भाग के संबंध में वह देय हो आगामी माह के बीसवें दिन अथवा उससे पूर्व के ऐसे दिन जो राज्य सरकार तदर्थ सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निश्चित करें की समाप्ति के पूर्व उसे दिया जाएगा।" स्पष्ट है कि जिला विद्यालय निरीक्षक बलिया द्वारा अभी तक जनपद के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को माह नवंबर एवं दिसंबर 23 का वेतन भुगतान नहीं करना वेतन भुगतान अधिनियम 1971 का उल्लंघन एवं गैरसंवैधानिक कृत्य है। जबकि जिला विद्यालय निरीक्षक के मौखिक एवं लिखित आदेश के अनुपालन में समस्त विद्यालयों के प्रधानाचार्य एवं प्रबंधकों द्वारा समस्त वांछित सूचनाएं, तदर्थ शिक्षकों के संबंध में आवश्यक शपथ पत्र, विनियमितिकरण आदेश व प्रस्ताव आदि सभी पत्रजात दे दिया गया है। इसके बावजूद जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा केवल एनपीएस से आच्छादित कुछ शिक्षकों व कर्मचारियों को ही वेतन देना एवं अन्य शिक्षकों का वेतन रोकना मनमाना पूर्ण और गैर जिम्मेदाराना कृत्य है। 
दूसरी तरफ ध्यातव्य है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 9 नवंबर 2023 की अपर सचिव के आदेश को स्थगित करते हुए उन सभी तदर्थ शिक्षकों को जिनकी नियुक्ति 30 दिसंबर 2000 तक हुई है उन्हें कार्य करने तथा वेतन देने के लिए आदेश दिया गया है जिस पर शिक्षा निदेशक माध्यमिक के पत्र दिनांक 5 जनवरी 2024 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन करने का निर्देश भी दिया गया है। इसके बावजूद अब तक वेतन नहीं दिया गया है। जो पूरी तरह से माननीय उच्च न्यायालय की अवज्ञा तथा शिक्षा निदेशक माध्यमिक के निर्देशों का उल्लंघन है। इस प्रकार जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय शासन की मंशा के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं।
श्री त्रिपाठी ने मांग किया है कि शासन जिला विद्यालय निरीक्षक बलिया को वेतन भुगतान अधिनियम 1971 का नियमित अनुपालन करने हेतु आदेश देने के साथ ही बलिया जनपद के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के समस्त विनियमित शिक्षकों, आयोग से चयनित एनपीएस ओपीएस से आच्छादित समस्त शिक्षकों को माह नवंबर एवं दिसंबर 23 का वेतन शीघ्र देने के साथ ही प्रत्येक माह नियमित व समय से वेतन देने के संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किया जाए। अन्यथा की स्थिति में शिक्षक हित में धरना प्रदर्शन उपवास आदि करने हेतु सैकड़ों शिक्षक बाध्य होंगे।


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