लखनऊ । शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) लखनऊ ने प्रदेश के समस्त जिला विद्यालय निरीक्षकों को पत्र लिखकर 18 वर्ष से कम आयु के छात्र-छात्राओं द्वारा चारपहिया,दोपहिया वाहन/ स्कूटी चलाने पर प्रतिबंध लगाने एवं उक्त के फल स्वरुप होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने संबंधी एक पत्र जारी कर सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।
शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) लखनऊ के आदेशानुसार उत्तर प्रदेश में अब 18 वर्ष से कम उम्र के किशोर या किशोरियों पर 2 पहिया या फिर चार पहिया वाहन चलाने हेतु पूर्ण प्रतिबंध लग गया है।
यदि कोई वाहन स्वामी 18 वर्ष से कम उम्र के बालक या बालिकाओं को वाहन चलाने के लिए देता है तो उसे 3 साल की जेल की सजा और 25 हजार के जुर्माना से दंडित किया जाएगा।