बलिया में 17 साल पुराने हत्या के मामले में 5 को उम्र कैद

प्रत्येक को 51500 रुपए का अर्थ दंड भी

बलिया। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या- 3 बलिया ने आज
हत्या के 17 साल पुराने मामले में हत्या के 5 आरोपीयों को उम्र कैद की सजा सुनाई है, कोर्ट द्वारा उम्र कैद की सजा के साथ-साथ प्रत्येक को 51500 ₹ का अर्थ दंड भी लगाया गया है।
आपको बताते चलें कि 15 जुलाई 2007 को वादी संजय यादव पुत्र नंद किशोर यादव के चचेरे भाई इंद्रजीत यादव पुत्र लाल यादव एवं शमशेर यादव पुत्र सुब्बा यादव ग्राम भीटा भुवारी पोस्ट जिउतपुरा थाना उभांव जनपद बलिया को शाम को शौच से लौटकर आते समय उसी गांव के निवासी श्रीराम यादव पुत्र रूपनाथ यादव, सदा बृज यादव पुत्र मुखराम यादव, रविंद्र यादव पुत्र श्रीराम यादव, रामनारायण यादव पुत्र सुर्यदेव यादव और हरिद्वार यादव पुत्र दिलीप यादव ने लाठी-डंडे और फरसे से मारपीट कर बुरी तरह घायल कर दिया था जिसमें इंद्रजीत यादव की मौत हो गई थी, 17 साल चल लंबी न्यायिक प्रक्रिया के बाद सभी 5 आरोपियों को धारा 302, 307 और 324 के अंतर्गत आज माननीय हुसैन अहमद अंसारी, अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-तीन, बलिया ने उम्र कैद की सजा सहित प्रत्येक के ऊपर 51500 ₹ का अर्थ दंड भी लगाया है।


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