राष्ट्रीय लोक अदालत 14 दिसंबर को

बलिया। माननीय जनपद न्यायाधीश/ अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अशोक कुमार-सप्तम के आदेशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में 14 दिसंबर दिन द्वितीय शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। 
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में परिवार न्यायालय, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण एवं जनपद बलिया की समस्त तहसीलों में उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक वसूली, किराएदारी वाद, मोबाइल फोन व केबल नेटवर्क सम्बन्धी प्रकरण, पारिवारिक आयकर, बैंक व अन्य वित्तीय संस्थाओं से सम्बन्धित प्रकरण दीवानी वाद, उत्तराधिकार वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, चेक बाउंस के मामले, जनोपयोगी सेवाओं तथा वाणिज्य कर से सम्बन्धित प्रकरण राजस्व/चकबंदी/श्रम वाद, चालानी वाद व शमन्नीय प्रकृति के क्रिमिनल वाद व अन्य प्रकार के छोटे-छोटे वादों का आपसी सुलह-समझौते के आधार निस्तारण लोक अदालत में करा सकते है, तथा बैंक से सम्बन्धित प्री-लिटिगेशन मामलों का निस्तारण भी राष्ट्रीय लोक के दिन करा सकते है। उपरोक्त विवादों को सुलह -समझौते के आधार पर निस्तारण करायें।

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