बलिया। पुलिस अधीक्षक बलिया डा. ओमवीर सिंह के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप हत्या के मामले में माननीय न्यायालय सत्र न्यायाधीश बलिया द्वारा दोषी करार देते हुए 01 नफर अभियुक्त को आजीवन सश्रम कारावास व 50,000/- रूपए के अर्थदंड से दण्डित किया गया ।
आज सोमवार को बलिया पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा के प्रभावी पैरवी से थाना हल्दी पर पंजीकृत मु.अ.सं.- 64/2006 धारा- 302 भादवि से सम्बन्धित प्रकरण में हत्यारोपित विनय सिंह (विनय प्रताप सिंह) पुत्र लल्लन सिंह निवासी पोखरा थाना हल्दी जनपद बलिया को माननीय न्यायालय सत्र न्यायाधीश बलिया द्वारा धारा 302 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त को आजीवन सश्रम कारावास एवं 50,000/- रूपए के अर्थदंड से दंडित किया गया । अर्थदंड न अदा करने पर अभियुक्त को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा ।