जिला एवं सत्र न्यायालय द्वारा हत्या के दोषी को आजीवन सश्रम कारावास और अर्थदंड की सजा

बलिया। पुलिस महानिदेशक उ०प्र०, लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक बलिया ओमवीर सिंह के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप हत्या के मामले में माननीय न्यायालय अपर जिला व सत्र न्यायाधीश/FTC-प्रथम बलिया द्वारा दोषी करार देते हुए एक नफर अभियुक्त को आजीवन कारावास व 10,000/-(दस हजार) रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
आज बुधवार (05.02.2025) को बलिया पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा के अभियोजन अधिकारी- ADGC विजय शंकर पाण्डेय की प्रभावी पैरवी से थाना दोकटी पर पंजीकृत मु०अ०सं०- 120/2022 धारा-302 भादवि से सम्बन्धित प्रकरण में आरोपित एक अभियुक्त श्याम बाबू ठाकुर पुत्र स्व० कृष्णा ठाकुर निवासी ग्राम लक्ष्मण छपरा थाना दोकटी जनपद बलिया को माननीय न्यायालय अपर जिला व सत्र न्यायाधीश/FTC-प्रथम बलिया द्वारा- धारा 302 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्त को आजीवन कारावास एवं 10,000/- रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 06 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना पड़ेगा ।




विज्ञापन