चोरी के एक मामले में 8 साल बाद न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्त को 07 वर्ष के कारावास सहित 200 रुपए का अर्थदंड

बेल्थरा रोड, बलिया। जिले के उभांव थानांतर्गत एक चोरी के मामले में 8 साल बाद न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध आरोपी को 07 वर्ष के साधारण कारावास व 200 के अर्थदंड से दण्डित किया गया। 
आज 27 मार्च गुरुवार को बलिया पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग के APO मा० बीरपाल सिंह के प्रभावी पैरवी से थाना उभांव पर पंजीकृत मु०अ०सं०- 756/2017 धारा 457, 380 भा०दं०वि० से सम्बन्धित प्रकरण में अभियुक्त कन्हैया राम पुत्र बीरन राम निवासी चरौवां थाना भीमपुरा जनपद बलिया को माननीय न्यायालय सिविल जज (सी० डि०) एफ०टी०सी०ए०सी०जे०एम० जनपद बलिया द्वारा-धारा 457, भा०दं०सं० में दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त को 07 वर्ष के साधारण कारावास व 100/-(सौ रूपए) के अर्थदंड से दंडित किया गया।
धारा 380, भा०दं०सं० में दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त को 05 वर्ष के साधारण कारावास व 100/-(सौ रूपए) के अर्थदंड से दंडित किया गया। 



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