बलिया। जिले की मनियर थाना पुलिस टीम ने शादी का झांसा देकर नाबालिग के साथ शारीरिक संबंध बनाने वाला तथा सोशल मीडिया पर फोटो/वीडियो अपलोड करने की धमकी देने वाला पाक्सो एक्ट से संबंधित एक नफर अभियुक्त को धर दबोचते हुए विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय भेज दिया।
मनियर थाने में वादी द्वारा दी गई तहरीर के अनुसार उसकी नाबालिक लड़की जो कक्षा 10 की छात्रा है को अभियुक्त प्रेमचन्द चौहान पुत्र मोहन चौहान ने शादी का झांसा देकर लीव इन रिलेशन में रहकर पिछले तीन महीने से शारीरिक सम्बन्ध बनाता रहा जब इस बात की जानकारी मुकदमा वादी को हुई तो आरोपी प्रेमचन्द चौहान ने वादी मुकदमा को मां बहन की गाली देते हुए वादी मुकदमा व वादी मुकदमा के परिवार वालो को जान से मारने की धमकी देने लगा और कहने लगा कि तुम्हारी लड़की की अश्लील फोटो सोशल मीडिया पर डाल कर बरबाद कर दूंगा जिससे कि तुम अपनी लड़की की शादी कहीं नहीं कर पाओगे । जिसके सम्बन्ध में वादी ने 29 मार्च 25 को मनियर थाने पर प्रार्थना पत्र दिया था प्रार्थना पत्र के आधार पर थाने पर मु०अ०स० 74/25 धारा 69,352,351(3) बीएनएस व ¾ पाक्सो एक्ट बनाम प्रेमचन्द चौहान पुत्र मोहन चौहान निवासी पिण्डारी थाना मनियर जनपद बलिया पंजीकृत किया गया ।
घटना क्रम की गंभीरता के देखते हुए मनियर पुलिस टीम द्वारा वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु प्रयास किया जा रहा था जिसके क्रम में आज सोमवार (31.03.25) को मनियर पुलिस टीम के उपनिरीक्षक ओम नारायन पाठक व का. रामाश्रय यादव के द्वारा उपरोक्त मुकदमे में वांछित अभियुक्त प्रेमचन्द्र चौहान पुत्र मोहन चौहान निवासी ग्राम पिंडारी थाना मनियर जनपद बलिया (उम्र 25 वर्ष) बस स्टैण्ड मनियर के पास से समय प्रातः 07.35 बजे गिरफ्तार किया गया ।
गिरफ्तार अभियुक्त को स्थानीय थाने में विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय भेज दिया गया।