बलिया। पुलिस महानिदेशक उ.प्र., लखनऊ द्वारा चलाए जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक बलिया ओमवीर सिंह के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप धारा 452, 323/149, 147 भादवि व 3(1)X एस.सी. एस.टी. के मामले में माननीय विशेष न्यायधीश (एस. सी. एस. टी. एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश बलिया द्वारा दोषी करार देते हुए पांच अभियुक्तों में प्रत्येक को 03-03 वर्ष का साधारण कारावास और प्रत्येक को ₹ 1000/- ₹ 1000/- के अर्थदंड से दंडित किया गया ।
आज (02.04.2025) को बलिया पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा के अभियोजन अधिकारी ADGC- अशोक कुमार ओझा की प्रभावी पैरवी से भीमपुरा थाने पर पंजीकृत मु.अ.सं.- 40-C/2006 धारा 452, 323/149, 147 भादवि व 3(1)X एस.सी. एस.टी. से सम्बन्धित प्रकरण में आरोपी पांच अभियुक्तों शिवशंकर पुत्र संगम राजभर, सदा बृक्ष राजभर पुत्र कखी राजभर, अमित कुमार राजभर पुत्र सदा बृक्ष राजभर, श्री साहेब पुत्र राम बढाई और राणा प्रताप राजभर पुत्र संगम राजभर पांचों निवासी गोविन्द पुर थाना भीमपुरा जनपद-बलिया को माननीय विशेष न्यायधीश (एस.सी. एस.टी. एक्ट) /अपर सत्र न्यायाधीश बलिया द्वारा धारा 452 भा.द.वि. में दोषसिद्ध पाते हुए पांचों अभियुक्तों को 03-03 वर्ष के सश्रम कारावास सहित ₹ 1000- ₹1000/- के अर्थदंड से से दण्डित किया गया, अर्थदंड न अदा करने पर पांचों अभियुक्तों को 15 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा ।
वहीं धारा 323/149 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुए सभी अभियुक्तों को 06 माह के सश्रम कारावास से दण्डित किया गया ।
और धारा 147 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुए सभी अभियुक्तों को 01 वर्ष का सश्रम कारावास से दण्डित किया गया ।