बलिया में एक दुष्कर्मी को विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) द्वारा 20 वर्ष के सश्रम कारावास सहित 10,000/- रुपये का अर्थदंड

बलिया। पुलिस महानिदेशक उ.प्र., लखनऊ द्वारा चलाए जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के क्रम में पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) कोर्ट सं. 08 बलिया द्वारा दोषी करार देते हुए दुष्कर्म के अभियुक्त को 20 वर्ष के सश्रम कारावास सहित 10,000/- रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया।
आज शनिवार (19.04.2025) को बलिया पुलिस की मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा के ADGC देवनारायण पाण्डेय की प्रभावी पैरवी से थाना फेफना पर पंजीकृत मु.अ.सं.- 119/2023 धारा- 363, 366 भादवि व धारा-6 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में आरोपित एक अभियुक्त साजिद उर्फ राजा बाबू पुत्र महबूब आलम ग्राम औंदी थाना फेफना, बलिया को माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) कोर्ट सं. 08 बलिया द्वारा- धारा-6 पाक्सो एक्ट में दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त को 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5000/- रूपए के अर्थदंड से दंडित किया गया । अर्थदंड न अदा करने पर अभियुक्त को 03 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना पड़ेगा ।
वहीं धारा- 363 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त को 05 वर्ष सश्रम कारावास एवं 2000/- रूपए के अर्थदंड से दंडित किया गया । अर्थदंड न अदा करने पर अभियुक्त को 01 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना पड़ेगा ।
जबकि धारा-366 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त को 07 वर्ष सश्रम कारावास एवं 3000/- रूपए के अर्थदंड से दण्डित किया गया । अर्थदंड न अदा करने पर अभियुक्त को 02 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना पड़ेगा ।


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