बलिया। जनपद के अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत नियमित योजनान्तर्गत माह अप्रैल 2025 में दिनांक 11.04.2025 से 25.04.2025 के मध्य खाद्यान्न का वितरण निःशुल्क किया जायेगा।
यह जानकारी जिला पूर्ति अधिकारी ने देते हुए बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत माह मार्च 2025 बाजरा वितरण हेतु चयनित ऐसी उचित दर दुकानें, जहां माह मार्च 2025 के वितरण के पश्चात बाजरा वितरण हेतु अवशेष है, उन उचित दर दुकानों पर माह अप्रैल 2025 में, माह मार्च 2025 में खाद्यान्न/बाजरा नहीं प्राप्त किये जाने वाले कार्डधारकों को प्राथमिकता के आधार पर उपलब्धतानुसार वितरण अन्त्योदय लाभार्थियों को प्रति कार्ड 14 किग्रा गेहू, 16 किग्रा चावल तथा 05 किग्रा बाजरा (कुल 35 किग्रा) खाद्यान्न का निशुल्क वितरण किया जायेगा। बाजरा की मात्रा समाप्त होने पर शेष अंत्योदय कार्डधारकों के मध्य प्रति कार्ड 14 किग्रा गेहू व 21 किग्रा चावल (कुल 35 किग्रा खाद्यान्न) का वितरण किया जायेगा। इसके अतिरिक्त जनपद के शेष अंत्योदय लाभार्थियों को प्रति कार्ड 14 किग्रा गेहू व 21 किग्रा चावल का वितरण किया जायेगा।राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत आच्छादित पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को प्रति यूनिट 02 किग्रा गेहूं व 03 किग्रा चावल (प्रति यूनिट 05 किग्रा खाद्यान्न) का निःशुल्क वितरण किया जायेगा।
जिन कार्डधारकों के अंगूठा ई-पास मशीन पर आधार प्रमाणीकरण में असफल हो जायेंगे, उन्हें मोबाइल ओ०टी०पी० आधारित प्राक्सी के माध्यम से दिनांक 25-04-2025 को वितरण किया जायेगा।
जिला पूर्ति अधिकारी ने जनपद के समस्त अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को सूचित किया है कि वे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत माह अप्रैल, 2025 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न दिनांक 11.04.2025 से 25.04.2025 के मध्य प्राप्त करें।