बलिया। पुलिस महानिदेशक उ.प्र., लखनऊ द्वारा चलाए जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) कोर्ट सं. 08 बलिया द्वारा दोषी करार देते हुए एक नफर अभियुक्त को चार वर्ष के सश्रम कारावास व 5,000/- रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।
आपको बता दें कि आज 21 अप्रैल 2025 को बलिया पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा के अभियोजन अधिकारी- ADGC विमल राय की प्रभावी पैरवी से थाना कोतवाली में पंजीकृत मु.अ.सं.- 1246/2017 धारा-8 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में आरोपित एक नफर अभियुक्त मुहम्मद आदिल शाह पुत्र मुहम्मद समीम शाह निवासी ग्राम बहेरी थाना कोतवाली जनपद बलिया को माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) कोर्ट सं. 08 बलिया द्वारा धारा-8 पाक्सो एक्ट में दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त को 04 वर्ष के सश्रम कारावास सहित 5000/- रूपए के अर्थदंड से दंडित किया गया । अर्थदंड नहीं अदा करने पर अभियुक्त को एक माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना पड़ेगा ।